कंपनियां नई माल एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत अपना पहला कर रिटर्न भरना शुरू कर सकती हैं. जीएसटी नेटवर्क ने पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है. जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, जीएसटीआर-3बी फाइल करने के लिये खिड़की पांच अगस्त को खुल गयी और अब यह पूरी तरह काम कर रही है.
करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते को खोलकर जीएसटीआर-3बी रिटर्न किसी भी समय भर सकते हैं. वे पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिये कर भुगतान भी कर सकते हैं. जुलाई और अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा.
इसमें करदाता को आपूर्ति और इनपुट क्रेडिट का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की जरूरत है. करदाता को स्व-आकलन कर देनदारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी तथा कर भुगतान का ब्योरा देना है. जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2017 तथा अगस्त के लिये 20 सितंबर 2017 है.
जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटीआर-3बी करदाता को तीन खंडों में पूरा ब्योरा देना है. इसके अंतर्गत आपूर्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा कर भुगतान का ब्योरा देना होगा.
उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक इकाइयां जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ी हैं. इसके अलावा 15 लाख नये करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. इन इकाइयों को जुलाई के लिये अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाए पांच सितंबर तक देना है. कंपनियों को बिक्री चालान को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बजाए अब 20 सितंबर तक भरना है. सितंबर के लिये बिक्री रिटर्न 10 अक्टूबर तक भरनी होगी.
करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते को खोलकर जीएसटीआर-3बी रिटर्न किसी भी समय भर सकते हैं. वे पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिये कर भुगतान भी कर सकते हैं. जुलाई और अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा.
इसमें करदाता को आपूर्ति और इनपुट क्रेडिट का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की जरूरत है. करदाता को स्व-आकलन कर देनदारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी तथा कर भुगतान का ब्योरा देना है. जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2017 तथा अगस्त के लिये 20 सितंबर 2017 है.
जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटीआर-3बी करदाता को तीन खंडों में पूरा ब्योरा देना है. इसके अंतर्गत आपूर्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा कर भुगतान का ब्योरा देना होगा.
उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक इकाइयां जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ी हैं. इसके अलावा 15 लाख नये करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. इन इकाइयों को जुलाई के लिये अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाए पांच सितंबर तक देना है. कंपनियों को बिक्री चालान को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बजाए अब 20 सितंबर तक भरना है. सितंबर के लिये बिक्री रिटर्न 10 अक्टूबर तक भरनी होगी.
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