इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए 31 अगस्त आधार और पैन लिंक करने का आखिरी दिन है. अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आपको बताते हैं कि कैसे आप आसान तरीके से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं...
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स्टेप-1: सबसे पहले अपने पास पैन और आधार के नंबर पर रख लें.
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स्टेप-2: इसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा.
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स्टेप-3: वेबसाइट पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
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स्टेप-4: इस पेज पर पहुंचते ही आपको अपने आधार और पैन का नंबर फिल करना होगा. एक कैप्चा कोड होगा जिसे आपको भरना होगा और सबमिट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
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